रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार ने नक्सली हिंसा पर लगाम लगाने और इससे प्रभावित क्षेत्रों में शांति बहाली के उद्देश्य से नई सरेंडर और पुनर्वास नीति 2025 लागू की है। इस नीति के तहत हिंसा का मार्ग छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटने वाले नक्सलियों को न केवल सुरक्षा, बल्कि लाखों रुपए की प्रोत्साहन राशि, शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और स्वरोजगार के अवसर भी दिए जाने के प्रावधान किए गए है।
इसमें नक्सलियों को 5 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि देने के प्रावधान हैं। नई नीति में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को उनके हथियारों के प्रकार के अनुसार मुआवजा राशि देने का भी प्रावधान किया है। हर आत्मसमर्पणकर्ता नक्सली, चाहे उसके पास हथियार हो या नहीं, उसे 50,000 रुपए की नकद प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
गुप्त जानकारी देने पर मिलेगा इनाम
इसके अलावा, छोटे हथियार जैसे कार्बाइन, वायरलेस, रिवाल्वर, डेटोनेटर आदि का निर्धारित दरों पर मुआवजा मिलेगा। इसके अतिरिक्त अगर कोई आत्मसमर्पित नक्सली संगठन द्वारा छिपाए गए विस्फोटक या हथियारों के ठिकानों की जानकारी देकर बरामदगी में सहायता करता है तो उसे 15,000 से 25,000 रुपए तक की अतिरिक्त राशि मिलेगी। यदि जानकारी से बड़े हथियार डंप या विस्फोटक सामग्री बरामद होती है, तो 1 लाख रुपए तक का इनाम सरकार देगी।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि हथियार छोड़ने वालों को डर नहीं, बल्कि सम्मान मिलेगा। वर्षों से जंगलों में भटक रहे वे युवा जो भ्रम, भय या दबाव में नक्सली संगठनों से जुड़ गए थे, अब इस नीति के तहत एक सम्मानजनक जीवन की शुरुआत करने में मदद मिलेगी। हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है।
इनाम की राशि इस प्रकार
- AK-47/ त्रिची असाल्ट राइफल...4 लाख रुपए
- एलएमजी (लाइट मशीन गन)...5 लाख रुपए
- मोर्टार... 2.5 लाख रुपए
- SLR/इंसास राइफल...2 लाख रुपए
- X95 असाल्ट राइफल / MP-9 टेकटिकल...1.5 लाख रुपए
- 303 राइफल...1 लाख रुपए
- X-कैलिबर...75,000 रुपए
- UGBL अटैचमेंट...40,000 रुपए
- 315/12 बोर बंदूक... 30,000 रुपए
- ग्लॉक पिस्टल...30,000 रुपए
नक्सली दंपत्ति को मिलेगा लाभ
ऐसे नक्सली दंपत्ति को विवाह अनुदान के रूप में सरकार ने एक लाख की सहायता राशि देने की घोषणा की है। यदि पति-पत्नी दोनों आत्मसमर्पित नक्सली हैं, तो उन्हें एक इकाई मानते हुए यह लाभ दिया जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इनामी सूची में शामिल नक्सलियों के आत्मसमर्पण पर, उन्हें पूरी इनामी राशि नियमों के तहत प्रदान की जाएगी। साथ ही, उन्हें भारत सरकार की पुनर्वास योजनाओं का भी लाभ मिलेगा।
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