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Bhilai Big News: BSP के लीजधारकों को भी बैंक देगा लोन, लेकिन सरकार से लीज डीड की रजिस्ट्री जरूरी

 Newsbaji  |  Jul 19, 2023 09:37 PM  | 
Last Updated : Jul 19, 2023 10:59 PM
भिलाई इस्पात संयंत्र प्रवेश द्वार.
भिलाई इस्पात संयंत्र प्रवेश द्वार.

भिलाई. छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई में चल रहे बीएसपी लीज रजिस्ट्री मामले में बड़ा अपडेट है. भिलाई इस्पात संयंत्र से लीज पर मकान लेने वालों को भी बैंक लोन देगा, लेकिन इसके लिए राज्य सरकार से लीज डीड की रजिस्ट्री कराना होगा. जिला जनसंपर्क विभाग दुर्ग की ओर से ये जानकारी दी गई है. 

जनसंपर्क विभाग के एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा सेल स्कीम फॉर लीज ऑफ हाउसेस फॉर एम्पलाई 2002 के अंतर्गत 4500 आबंटियों को दीर्घकालीन पट्टे आबंटित किये गये थे, जिसका लीज एग्रीमेंट 50, 75, 100 रुपए के स्टाम्प पर किया गया था, लेकिन ऐसे पट्टे का पंजीयन नहीं कराया गया था.

इसी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि वर्तमान में उपरोक्त लीज डीड का पंजीयन कार्यालय में उपरोक्त लीज डीड का पंजीयन संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के प्रावधानों के आधार पर हो रहा है और जिसके अनुसार पंजीयन कराने पर उक्त संपत्ति पर आबंटियों को लीजधारकों का टाईटल प्राप्त हो रहा है.

बैंक देंगे लोन 
जिला जनसंपर्क विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक बीएसपी लीज एग्रीमेंट के पंजीयन की प्रक्रिया संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के तहत होने से उपरोक्त लीज संपत्ति पर छत्तीसगढ़ नगर निगम अधिनियम 1956, नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 तथा भूमि विकास नियम 1984 के समस्त प्रावधानों स्वमेव लागू होगा. इसके अतिरिक्त टाईटल (लीज धारक) प्राप्त होने के पश्चात एचडीएफसी बैंक या किसी भी वित्तीय संस्थान के ऋण प्राप्त करने का अधिकार संबंधित टाइटल लीजधारक को होगा. जिला कार्यालय द्वारा बीएसपी के उच्च प्रबंधक एवं संयंत्र के जिम्मेदार अधिकारियों से लीज धारको के अन्य विधिक अधिकारों पर चर्चा की जाएगी.

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