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डैम से पानी बहाने वाले फूड इंस्पेक्टर को इतने रुपये की भरनी होगी पेनाल्टी, 10 दिनों का मिला अल्टीमेटम

 Newsbaji  |  May 30, 2023 06:03 PM  | 
Last Updated : May 30, 2023 06:04 PM
कांकेर में डैम से पानी बहाने वाले फूड इंस्पेक्टर को पेनाल्टी भरने का नोटिस जारी हो गया है.
कांकेर में डैम से पानी बहाने वाले फूड इंस्पेक्टर को पेनाल्टी भरने का नोटिस जारी हो गया है.

कांकेर. छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में परलकोट डैम से पानी बहाने वाले फूड इंस्पेक्टर पर शिकंजा कसता ही जा रहा है. निलंबन की कार्रवाई के बाद अब जलसंसाधन विभाग के एसडीओ ने बहाए गए पानी का चार्ज व दंड राशि मिलाकर कुल 53 हजार 92 रुपये विभाग में जमा करने का फरमान जारी किया है. वहीं इसके लिए 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है.

बता दें कि बीते 21 मई को परलकोट जलाशय में फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास का करीब डेढ़ लाख रुपये का मोबाइल उस वक्त इस डैम में गिर गया था, जब वह अपने दोस्तों के साथ यहां पार्टी मनाने आया था और बांध के पास ही सेल्फी ले रहा था. उसने पहले गोताखोरों और क्षेत्र के राशन दुकान संचालकों की मदद से तलाश कराई थी. जब मोबाइल नहीं मिला तो जलसंसाधन विभाग के एसडीओ आरएल धीवर को फोन पर इसकी जानकारी दी. इसके बाद डैम से पानी निकालने के लिए चार दिन तक लगातार 30 एचपी का पंप लगाकर 4,104 क्यूबिक मीटर पानी को बहा दिया था.

इस मामले में कांकेर कलेक्टर प्रियंका शुक्ला ने फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था. वहीं जल संसाधन विभाग के एसडीओ आरएल धीवर को  नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा था. एसडीईओ का जवाब संतोषप्रद नहीं माना गया और कलेक्टर प्रियंका ने अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए जलसंसाधन विभाग राज्य शासन को अनुशंसा करते हुए पत्र प्रेष‍ित कर दिया था.

एसडीओ ने रिकवरी के लिए लिखा पत्र
जलसंसाधन उपसंभाग कापसी जिला उत्तर बस्तर कांकेर के एसडीओ ने अपने पत्र में लिखा है कि जलाशय के वेस्ट वियर के सिस्टर्न में भरे पानी में आपने मोबाइल गिर जाने के बाद विभाग के सक्षम अधिकारी को बिना अनुमति के डीजल पंप लगाकर सिस्टर्न में भरे पानी का अपव्यय किया है। यह गैर कानूनी और छत्तीसगढ़ सिंचाई अधिनियम में निहित धाराओं में दंड की श्रेणी में आता है.

इस तरह भरनी है पेनाल्टी
एसडीओ के पत्र में पेनाल्टी की रकम को लेकर स्पष्ट किया गया है. इसके मुताबिक, सिस्टर्न में भरे 4,104 क्यूबिक मीटर पानी के अपव्यय का विभाग की जलदर के अनुसार 10.50 रुपये प्रति क्यूबिक मीटर की दर से 4,392 रुपये देने होंगे. वहीं विभाग की अनुमति के बिना जल अपव्यय पर दंड राशि के रूप में 10 हजार रुपये यानी कुल 53 हजार 92 रुपये 10 दिनों के भीतर कार्यालय में आकर जमा कराने होंगे.

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