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पूर्व सरपंच की पीट-पीटकर हत्या करने वाले 25 लोगों पर आया फैसला, जज ने सुनाया ये निर्णय

 Newsbaji  |  May 20, 2023 05:08 PM  | 
Last Updated : May 20, 2023 05:08 PM
जांजगीर जिला न्यायालय की ओर से 25 आरोपियों को सजा सुनाई गई है.
जांजगीर जिला न्यायालय की ओर से 25 आरोपियों को सजा सुनाई गई है.

जांजगीर-चांपा. चुनावी रंजिश के चलते एक पक्ष के लोग लामबंद हुए और पूर्व सरपंच की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. मामला 12 जून 2020 में जांजगीर-चांपा जिले के लछनपुर का है. बाद में पुलिस ने वारदात में शामिल 25 लोगों को गिरफ्तार किया. वहीं अब जिला कोर्ट ने उनकी सजा का ऐलान कर दिया है. साथ ही सभी को जेल भेज दिया गया है.

बता दें कि मृतक पूर्व सरपंच तेरस राम यादव और उसके व‍िरोध में खड़े होने वाला मुख्य आरोपी रामगोपाल साहू गांव की राजनीति में लंबे समय से एक-दूसरे के प्रतिद्वंद्वी रहे थे. पहले जब तेरसराम गांव का सरपंच बना तब उसने रामगोपाल को ही हराया था. वहीं 2020 में हुए पंचायत चुनाव में तेरसराम की पत्नी ने जनपद सदस्य का चुनाव लड़ा. इस वजह से गांव में दोनों पक्षों में एक-दूसरे को लेकर रंजिश थी. इसी माहौल के बीच घटना वाले दिन तेरसराम कहीं से शराब पीकर गांव पहुंचा था. वहीं एक जगह वह कुछ बातें कर रहा था, जिसे लेकर रामगोपाल के पक्ष के लोग भड़क गए और उसकी पिटाई शुरू कर दी.

ईंट पत्थर से भी मारा, 4 महिलाएं भी थीं शामिल
तेरस के भाई होरीलाल को इस बीच किसी ने जाकर बताया कि गांव के माता चौरा के पास उसके भाई को कुछ लोग मार रहे हैं. वह मौके पर पहुंचा तो देखा कि उसके बड़े भाई को आरोपी लाठी-डंडे के साथ ही ईंट, पत्थर और गुप्ती से मार रहे थे. उसने छुड़ाने की कोशिश की तो उस पर भी हमला कर दिया, जिसके कारण वे डरकर वहां से भाग निकले. बता दें कि मारपीट करने वालों में 4 महिलाएं भी शामिल थीं. घटना की सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस लहूलुहान तेरसराम को जिला अस्पताल लेकर आई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

इनकी हुई थी गिरफ्तारी, जिन्हें मिली सजा
पुलिस ने इस मामले में आरोपी जागेश्वर राव, मनीष सिंह, कृष्ण कुमार यादव, मुकेश यादव, सुरेश कुमार कंवर, जागेश्वर केंवट, अनुराधा बाई, गीता बाई मराठा, प्रहलाद राव, पालेश्वर साहू, राहुल सिंह, प्यारेलाल, शनि केंवट, असंतराव (50 वर्ष), योगेश कुमार (19 वर्ष), रामगोपाल (32 वर्ष), गणेशराम (29 वर्ष), गणेश्वर राव (21 वर्ष), मुकुंद राम (19 वर्ष), सुकृत राव (25 वर्ष), शैलेष सिंह (25 वर्ष), प्रमिला सिंह (45 वर्ष), परमानंद केंवट (39 वर्ष), प्रदीपराम (23 वर्ष), शिवनारायण (37 वर्ष) को गिरफ्तार किया था. अब इन्हें ही सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. बता दें‍ कि सभी को गिरफ्तारी के बाद से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.

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