चिट्ठीबाजी. बालोद पुलिस जमानतीय एवं अजमानतीय अपराध के बारे में अपनी चिट्ठी के माध्यम से जानकारी बता रही है। दोस्तों जब भी कोई व्यक्ति किसी अपराध में गिरफ्तार होता है, तो लोगों के मन में यही शंका होती है कि, थाना स्तर पर उसे जमानत मिल पाएंगी या फिर कोर्ट में जाकर जमानत करानी पड़ेगी। किसी भी व्यक्ति के गिरफ्तार होने के बाद उसे थाने से जमानत मिल जाएगी या कोर्ट से जमानत करानी होगी यह उस अपराध की प्रकृति पर निर्भर करता है। जिस अपराध में वह व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। अगर व्यक्ति ऐसी धारा में गिरफ्तार हुआ है, जो जमानतीय प्रकृति की है तो उसे थाना स्तर पर ही जमानत मिल जाएगी। अगर धारा अजमानतीय प्रकृति की है तो जमानत कोर्ट से करानी पड़ती है।
क्या है जमानतीय अपराध?
जमानतीय अपराध कम गंभीर प्रकृति के होते है, ऐसे अपराधों में तीन वर्ष से कम सजा का प्रावधान होता है। जैसे, सामान्य सार्वजनिक स्थल में गाली गलौच कर मारपीट करना, ऐसे अपराधों में आरोपी को गिरफ्तार कर थाना स्तर पर ही थाना प्रभारी द्वारा जमानतनामा एवं मुचलकानामा लेकर थाना स्तर पर ही जमानत में छोड़े जाने का प्रावधान है।
अजमानतीय अपराध क्या है प्रावधान?
इस तरह के अपराध ज्यादा गंभीर प्रकृति के होते है। ऐसे अपराधों में तीन वर्ष से अधिक सजा का प्रावधान होता है। जैसे- हत्या,बलात्कार के अपराध, ऐसे अपराधों में थाना स्तर पर आरोपी को जमानत में छोड़े जाने का प्रावधान कताई नहीं है। ऐसे मामलों में आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उसे अधिकारिता रखने वाले कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। व्यक्ति को जमानत मिलना या फिर न मिलना कोर्ट के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है।
बता दे कि, किसी व्यक्ति की गिफ्तारी के पश्चात यह पता करना आवश्यक है कि व्यक्ति की गिफ्तारी जमानतीय धारा के तहत हुई है या फिर अजमानतीय धारा के तहत हुई है। अगर गिफ्तारी जमानतीय धारा के तहत हुई है तो, थाना स्तर पर ही उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है। अगर अजमानतीय मामलो में आपको जमानत के लिए अधिकारिता रखने वाले कोर्ट के समक्ष जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
(Disclaimer: बालोद जिले की पुलिस ने जमानतीय एवं अजमानतीय धाराओं के बारे में जानकारी साझा की है। इसके लिए Newsbaji किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं है।)
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